झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के वित्त मंत्री व लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव को निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब छह सप्ताह बाद सुनवाई होगी। इस संबंध में पूर्व विधायक सुखदेव भगत की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता चंद्रजीत मुखर्जी ने अदालत को बताया कि विधानसभा चुनाव में रामेश्वर उरांव की ओर से नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाया गया है। इस पर इनकी बहू ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, लेकिन इन्होंने इसकी जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी है।
जबकि नियमानुसार सभी प्रकार की जानकारी नामांकन पत्र में देना अनिवार्य है. अगली सुनवाई को रामेश्वर उरांव इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे।