इंटरपोल ने भारत को फिर दिया झटका- खालिस्तान समर्थक पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार

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इंटरपोल ने एक बार फिर भारत को झटका देते हुए खालिस्तान अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। ये दूसरा मौका है जब इंटरपोल ने कनाडा स्थित सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक और खालिस्तान समर्थक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से मना कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि भारतीय अधिकारी अपने मामलों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे सके। सूत्रों ने ये भी बताया कि इंटरपोल ने यह भी संकेत दिया कि यूएपीए कानून दुरुपयोग करने के लिए बनाया गया है, जिसके तहत भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस के लिए कहा था।

इंटरपोल ने कहा कि इस कानून का प्रयोग सरकार के आलोचकों, अल्पसंख्यक समूहों और अधिकार कार्यकर्ताओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि इंटरपोल ने स्वीकार किया कि पन्नू एक हाई-प्रोफाइल सिख अलगाववादी है और एसएफजे एक ऐसा समूह है जो एक स्वतंत्र खालिस्तान की मांग करता है। फिर भी, उन्होंने कहा कि पन्नू की गतिविधियों का एक स्पष्ट राजनीतिक आयाम है, जो इंटरपोल के संविधान के अनुसार रेड कॉर्नर नोटिस का विषय नहीं हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अनुरोध पर पन्नू ने जवाब दिया था, उसके बाद भारतीय अधिकारियों से जानकारी हासिल कर अगस्त में अपना फैसला सुनाया था।

NCB पन्नू के खिलाफ नहीं दे पाई पर्याप्त सबूत

सूत्रों ने बताया कि जून के अंत में आयोजित एक सत्र के दौरान आयोग ने ये निष्कर्ष निकाला कि अभी तक भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो कोई ऐसी जानकारी नहीं दे सका है जिसके मुताबिक पन्नू को आतंकवादी घोषित किया जा सके या इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की जा सके। आपको बता दें कि एनसीबी, सीबीआई के अंडर में काम करता है और ये भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस अनुरोधों की मांग करता है। पन्नू के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से एनसीबी ने 21 मई, 2021 को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए अनुरोध किया गया था।

NIA की विशेष कोर्ट ने जारी किया था पन्नू की गिरफ्तारी का वारंट

पन्नू को लेकर इंटरपोल के आवेदन पर इंटरपोल आयोग को अपनी प्रस्तुति में, सूत्रों ने कहा, भारत ने 3 फरवरी, 2021 को मोहाली में एक विशेष एनआईए अदालत द्वारा पन्नू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। सूत्रों ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निहाल सिंह उर्फ फतेह सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले एक सहयोगी के माध्यम से कट्टरपंथियों की भर्ती पर काम किया गया। भारत ने आयोग को बताया इनमें से प्रमुख भारतीय नेताओं की हत्या, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाना, आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदना, आतंकियों की भर्ती करना पन्नू ने विभिन्न तरीकों के इन सब कामों के लिए विदेशों से धन मुहैया करवाया। भारत ने कहा पन्नू का लक्ष्य है पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना, अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देना और निर्दोष लोगों की हत्या करवाना।

आयोग ने पन्नू के खिला रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से किया इनकार

आयोग का निर्णय, सूत्रों ने कहा, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आधारित है इंटरपोल संविधान में अनुच्छेद 3, जो संगठन को “राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक या नस्लीय चरित्र के किसी भी हस्तक्षेप या गतिविधियों” करने से रोकता है। इंटरपोल ने जनवरी 2019 में नवंबर 2018 में भारतीय अधिकारियों से पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के पिछले अनुरोध को खारिज कर दिया था।

अब तक देश के 279 अपराधियों को रेड कॉर्नर नोटिस

जुलाई 2019 में, MHA ने SFJ को “ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए” गैरकानूनी संघ “के रूप में घोषित किया, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं, और देश की शांति, एकता और अखंडता को बाधित करने की क्षमता रखते हैं”। इंटरपोल की वेबसाइट के अनुसार, 200 भारतीय नागरिकों सहित भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर 279 व्यक्तियों को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इनमें गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और कुछ सिख अलगाववादी शामिल हैं।

पंजाब में पन्नू पर 22 मामले, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में भी मामले दर्ज

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मामलों के अलावा, पन्नू पर अकेले पंजाब में कम से कम 22 मामले दर्ज हैं जिनमें से कुछ को एनआईए ने लिया था। 15 अप्रैल को हरियाणा में गुड़गांव पुलिस ने राज्य में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों में लोगों से “खालिस्तान का झंडा” उठाने के लिए कथित तौर पर एक वीडियो जारी करने के बाद पन्नू के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। 8 मई को हिमाचल प्रदेश में पन्नू के खिलाफ धर्मशाला में विधानसभा की सीमा पर खालिस्तान समर्थक बैनर बांधने और राज्य में इसी तरह की घटनाओं में कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के लिए यूएपीए के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया था और 6 जून, 2022 को “खालिस्तान जनमत दिवस” के तौर पर घोषित किया गया था। उस समय हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडौ ने कहा कि उन्होंने पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मांगा था।

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