सहारा इंडिया के कई स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किये गए पैसों के भुगतान को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय को अगली सुनवाई में स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उन्हें 11 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है।
मामले पर सुनवाई में पटना हाई कोर्ट ने सहारा कंपनी से पूछा था कि वो कैसे अपने निवेशकों का पैसा लौटाएगी, तब हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल तक कंपनी को अपनी योजनाओं के बारे में बताने को आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके।
आपको बता दें, बिहार के लोगों ने सहारा इंडिया की अलग-अलग स्कीम में अपना पैसा लगा रखा है। जिसमे ज्यादातर स्कीम का समय पूरा हो गया है। जिसके बाद लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है। बिहार के कई लोगों ने शिकायत की थी कि निवेश की मैच्योरिटी की अवधि पूरा होने के बाद भी अब भी उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिला है। वो लगातर सहारा इंडिया की स्थानीय शाखाओं में चक्कर लगा रहे हैं। जिसके बाद इस मामले पर उन्होंने पटना हाईकोर्ट में अपील की थी।