उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को फर्जी मार्कशीट मामले में दोषी ठहराया है, जिसके बाद उन्हें यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विशेष जज, पूजा सिंह ने अक्टूबर में खब्बू तिवारी को दोषी ठहराया था और उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई थी।
कोर्ट ने कहा, “अभियोजन पक्ष फूल चंद्र यादव, कृपा निधान तिवारी और इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 47 के तहत लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल रहा है। इसलिए आरोपी फूल चंद्र यादव, कृपा निधान तिवारी और इंद्र प्रताप तिवारी को दोषी ठहराया जाता है।
कोर्ट ने कहा कि खब्बू तिवारी ने एक कॉलेज में बीएससी में दाखिले के लिए अपनी मार्कशीट में फर्जीवाड़ा किया था। साल 1992 में साकेत डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि खब्बू तिवारी ने बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा में फेल होने के बाद भी फर्जी मार्कशीट जमा करके बीएससी तृतीय वर्ष 3 में दाखिला ले लिया था।
खब्बू तिवारी के अलावा, छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष व सपा नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी के खिलाफ भी फर्जी मार्कशीट के आधार पर दाखिला लेने का मामला दर्ज कराया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
7 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचित किया था कि खब्बू तिवारी को उनको दोषी सिद्ध किए जाने की तारीख से अयोग्य माना जाएगा। इसके बाद अयोध्या की गोसाईगंज सीट अब खाली हो गई है, जहां का खब्बू तिवारी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनावों में खब्बू तिवारी ने समाजवारी पार्टी के अभय सिंह को करीब 12,000 वोटों के अंतर से हराया था।
वहीं, गोसाईगंज के साथ प्रदेश में 8 सीटें खाली हो गई हैं। गोसाईगंज के अलावा, स्वार, औरैया, लखनऊ (पश्चिम), नवाबगंज, सलोन, चरथवल और दीदारगंज सीट भी खाली है।