लखीमपुर खीरी. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आज सीजीएम कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला को आरोपी बनाया गया है। मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित अब कुल 16 आरोपी हो गए हैं। सात अक्तूबर को पहली गिरफ्तारी के बाद 90 दिन पूरे होने से पहले ही हर हाल में छह जनवरी तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होना था। ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला आशीष मिश्र के साले हैं। जिस पर सबूत छिपाने का आरोप है।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल
तीन अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी अचानक चर्चा में आ गया। तीन अक्टूबर को यूपी में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में चार किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल दिया गया था। इस मामले में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की जान गई थी। घटना में एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप भी मारे गए थे। यह किसान एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र मोनू समेत 13 आरोपी जिला कारागार में बंद है।
किसानों ने आरोप लगाया था कि, एसयूवी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की थी। और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा बैठा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई आठ अक्टूबर को हुई थी। 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इसके बाद एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। फिर एसआईटी ने आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी। एसआईटी ने IPC की धाराओं 279, 338, 304 A को हटाकर 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं।
मामला हाईप्रोफाइल
तिकुनिया कांड पर आम जनता के साथ राजनीतिक पंडितों की भी नजर है। इसकी वजह केंद्रीय मंत्री के बेटे का इस मामले में आरोपी होना है। मामला हाईप्रोफाइल होने की वजह से मीडिया की सुर्खियों में रहा है।