वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2022 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने का ऐलान किया।
वित्त मंत्री ने कॉपोरेट सरचार्ज को घटाने का फैसला किया है, जिसे 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया जाएगा।
2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तब पहली बार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख कर दिया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा 2.5 से बढ़ाकर 3 लाख तक कर दी थी।
बजट- 2020 में केंद्र सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था पेश की। इसके तहत 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 5 प्रतिशत, 5 से 7.5 लाख की तक इनकम पर 10 प्रतिशत, 7.5 से 10 लाख तक पर 15 प्रतिशत, 10 से 12.50 लाख तक इनकम पर 20 प्रतिशत, 12.50 से 15 लाख पर 25 प्रतिशत और 15 लाख के ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स देना होता है।