केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की आज 138 दिन बाद संसद सदस्यता बहाल हो गई। लोकसभा कार्यालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन यह जानकारी दी गई। बता दें कि 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी। हालांकि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा से राहत दे दी थी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर उनको कोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी थी।
क्या था मामला?
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?
गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के द्वारा दर्ज कराए गए केस पर फैसला करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद राहुल ने गुजरात HC में याचिका लगाकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जिसके बाद कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जहां उन्हें अंतरिम राहत मिल गई।
हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया- संसदीय कार्य मंत्री
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “स्पीकर ने आज फैसला लिया। हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद हमने राहुल गांधी बहाल कर दिया।”
सांसदी मिलने में हुई देरी
अदालत के फैसले के बाद 24 घंटे में ही 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी लेकिन सांसदी की बहाली में थोड़ा वक्त लग गया। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी। पांच अगस्त को डाक के माध्यम से ओम बिरला को कोर्ट के आदेश के कागजात भेजे गए। फिर सात अगस्त को सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
फिर मिलेगा सरकारी बंगला
अब उम्मीज जताई जा रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से उनका सरकारी बंगला मिल जाएगा। संसद सदस्यता जाने से पहले राहुल राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले बंगले में करीब दो दशक से रह रहे थे। उन्होंने 14 अप्रैल को अपना ये आवास खाली कर दिया था।