श्रद्धा मर्डर केस- आफताब के नार्को टेस्ट को कोर्ट की मंजूरी! पुलिस को जंगल- जंगल भटकाया

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दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस में बुरी तरह से उलझी दिल्ली पुलिस अब आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराएगी. इसके लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ही इसके लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी. पुलिस अब गुरुवार को लाई डिटेक्टर कराने के लिए भी अर्जी दाखिल करेगी. यदि कोर्ट की अनुमति मिलती है तो गुरुवार की रात में ही आरोपी को लाई डिटेक्टर के लिए ले जाया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने यह निर्णय आरोपी द्वारा गुमराह किए जाने की आशंका के मद्देनजर लिया है. आरोपी आफताब फिलहाल पांच दिन के पुलिस रिमांड पर है.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक रिमांड में तीन दिन का समय निकल चुका है. इस दौरान आरोपी की निशानदेही पर तीन बार क्राइम सीन भी हो चुका है, लेकिन अभी भी आरोपी के कबूलनामे को साबित करने वाले साक्ष्य पुलिस के पास नहीं हैं. पुलिस के पास इस वारदात की मौखिक कहानी तो है, लेकिन अभी तक वारदात की बिखरी कड़ियों को भी नहीं जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. ऐसे हालात में पुलिस के पास अब साक्ष्य जुटाने के लिए इलेक्ट्रानिक सर्विलांस और वैज्ञानिक परीक्षण ही एक मात्र उपाय रह गए हैं.

गुरुवार को लाई डिटेक्टर की अर्जी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले आरोपी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा. इसके लिए गुरुवार की सुबह ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी जाएगी. लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए पुलिस ने सौ से अधिक सवालों की सूची तैयार की है. यह पूरी सूची आरोपी के कबूलनामे के आधार पर तैयार की गई है. इन सवालों में पुलिस का मुख्य फोकस वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी से लेकर श्रद्धा वॉकर की खोपड़ी तथा कलाई और घुटने की हड्डियों की जानकारी जुटाना होगा. इस दौरान पुलिस यह भी पता करने की कोशिश करेगी कि आरोपी ने कहीं किसी और महिला को शिकार तो नहीं बनाया है.

आरोपी की रजामंदी पर ही नार्को संभव

नार्को की तैयारी कर रही पुलिस के सामने सबसे बड़ी अड़चन आरोपी की सहमति को लेकर है. हालांकि अब तक पुलिस ने जो भी पूछा, आरोपी ने बेहिचक बताया है. लेकिन पुलिस को शक है कि वह ऐसा गुमराह करने के लिए कर रहा है. ऐसे में आशंका है कि कोर्ट में जब पुलिस नार्को की अर्जी लगाएगी तो यह विरोध कर सकता है. ऐसे में पुलिस ने पहले लाई डिटेक्टर कराने का फैसला किया है. बता दें कि बिना आरोपी की सहमति के नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता.

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