उमेश पाल अपहरण केस (Umesh Pal kidnapping case) में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस केस में अतीक अहमद सहित अन्य दो आरोपियों हनीफ और दिनेश पासी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. तीनों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.वहीं, अशरफ सहित सात अन्य को दोषमुक्त करार दिया है. जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने ये फैसला सुनाया है. अतीक अहमद पर उमेश पाल के हत्या का भी आरोप है.
उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, इसरार, आबिद प्रधान, जावेद, फरहान,मल्ली और एजाज अख्तर आरोपी थे. बता दें कि उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने उम्मीद जताई थी कि कोर्ट अतीक और अन्य अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देगी. जया पाल ने कहा था कि अतीक को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए. कोर्ट ने 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें, 2004 में राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के एक मात्र गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी शामिल है। उमेश पाल की बीती फरवरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप भी अतीक अहमद पर है।