कर्नाटक के बीजेपी नेता की शिकायत पर MP/MLA कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) व 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध का संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट के समन के मुताबिक सभी आरोपियों को तय तिथि पर कोर्ट में पेश होना होगा।
बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
विज्ञापनों में झूठे दावे कर बीजेपी की छवि बिगाड़ने का आरोप
विशेष अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को समन जारी करने का निर्देश दिया। भाजपा के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने विज्ञापनों में झूठे दावे कर पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाने वाली यह निजी शिकायत नौ मई को दायर की थी।
कांग्रेस ने विज्ञापन में आरोप लगाया था- बीजेपी ने लूटे डेढ़ लाख करोड़
शिकायत के मुताबिक केपीसीसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पांच मई को प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में दावा किया था कि राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने पिछले चार वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ रुपये लूटे हैं।
राहुल गांधी को मानहानि केस में मिल चुकी है सजा
शिकायत के अनुसार विज्ञापन में केपीसीसी की ओर से किए गए दावे पूरी तरह से बेबुनियाद, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मानहानिकारक थे। अदालत ने मामले का जिस तरह से संज्ञान लिया है उससे साफ है कि राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वो पहले ही मानहानि के केस में फंसकर अपनी सांसदी गंवा चुके हैं। गुजरात की एक अदालत ने उन्हें मानहानि के केस में दो साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी सांसदी चली गई। हालांकि राहुल ने सजा के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन उस मामले में अभी अंतिम फैसला आना बाकी है।