बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पुलिस को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ साल 2018 के रेप के आरोप वाले मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
HC ने कहा- FIR दर्ज करने में हिचक रही दिल्ली पुलिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। साथ ही कहा कि तथ्यों को देखने के बाद स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से हिचक रही है। दरअसल, दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी, 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी।
साल 2018 में महिला ने लगाया था आरोप
महिला का आरोप था कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने साल 2018 में छतरपुर फार्म हाउस (Chattarpur farmhouse) में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। जबकि इस मामले में पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन (BJP leader Shahnawaz Hussain) के खिलाफ मामला नहीं बनता है।
निचली अदालत ने बताया था- संज्ञेय अपराध का मामला
हालांकि, निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। कोर्ट ने इस मामले में जुलाई, 2018 में भी शाहनवाज के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था लेकिन इस फैसले को बीजेपी नेता द्वारा अदालत में चुनौती देने के चलते हाई कोर्ट (High Court) ने केस दर्ज करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
आदेश के खिलाफ SC पहुंचे शाहनवाज हुसैन
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि, पूर्व मंत्री हुसैन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी।