सीमा सुरक्षा बल (BSE), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के लिए पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में शामिल करने के नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और असम राइफल्स के मामले में नोटिफिकेशन की तैयारी के अंतिम चरण में हैं.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और राइफलमेन के रूप में उनकी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों की एक नई श्रेणी के बनाने को मंजूरी दे दी है. पूर्व अग्निवीरों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी.
सेना ने तीनों सेवाओं में सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के तहत पिछले साल अग्निवीरों की भर्ती का पहला चरण शुरू किया था. इस योजना ने सेना की भर्ती प्रणाली से एक अलग स्थान बनाया. जून 2022 में चार साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए 25% नियमित सेवा में बनाए रखने के प्रावधान के साथ घोषित किया गया था.
सरकार ने पिछले साल प्रत्येक अर्धसैनिक बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की और उनके चार साल के अनिवार्य कार्यकाल को पूरा करने के बाद उनके पार्श्व प्रवेश के नियमों में संशोधन किया. इसने अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी. बाद के बैचों को तीन साल तक की छूट मिलेगी.
देश भर में अल्पकालिक भर्ती योजना के खिलाफ विरोध के बीच, सरकार ने अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की. अभी हाल ही में सरकार ने बीएसएफ और सीआईएसएफ में खाली पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण और आयु सीमा में छूट संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया था.