Umesh Pal Case: उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद दोषी करार

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उमेश पाल किडनैपिंग मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने माफिया डॉन अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया है। 17 साल पुराने इस मामले में मंगलवार को फैसला आया है। इस मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत 11 लोग आरोपी थे। कल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया था।

अतीक अहमद को कल गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया था और अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। अतीक को जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है और 24 घंटे वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। वहीं, जेल के बाहर और अंदर सुरक्षा-व्यवस्था के पुख्ता इंतेजाम किए गए हैं।

जेल से कोर्ट तक कड़ी सुरक्षा

जेल से न्यायालय तक चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के इंतेजाम किए गए हैं। 12 बजे अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट ले जाया जाएगा और 12.30 बजे उसकी कोर्ट में पेशी होगी। उमेश पाल के परिजनों ने अतीक अहमद के लिए मौत की सजा की मांग की है। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि आतंक का साम्राज्य खत्म हो।

उमेश पाल ने 2006 में अतीक अहमद पर आरोप लगाया था कि उसने उनका अपहरण करवाया और जान से मारने की धमकी भी दी। उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में इकलौते गवाह थे। इस केस में अतीक आरोपी है और इसी साल 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड मामले की सुनवाई से लौटते वक्त उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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