जुमे की नमाज के बीच शुक्रवार (20 मई, 2022) को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले को जिला अदालत के पास भेज दिया। इस मामले में अब वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी।
इसके पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले को जिला जज के पास भेजा जा सकता है जहां दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि तथ्य सुनिश्चित करना सेक्शन 3 का उल्लंघन नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
इसके पहले, असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने मस्जिद से संबंधित सर्वे पर समाचार एजेंसी एएनआई से कहा- सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर तीन बजे सुनवाई करेगा। मैंने सुना है कि अदालत में जमा की गई सर्वे रिपोर्ट लीक हो गई है। मुझे नहीं मालूम कि आखिर यह कैसे हुआ?
वहीं, इंतेजामिया कमेटी के महासचिव अब्दुल बातिन नोमानी का कहना था, “सभी पुरानी शाही मस्जिदों में एक फव्वारा है। बनारस में 3 शाही मस्जिदें हैं जिनमें ज्ञानवापी, आलमगिरी और धरारा में फव्वारा है। पूरे यूपी में आपको ऐसे कई फव्वारे मिल जाएंगे। यह सिर्फ एक फव्वारा है, यह कैसे ‘शिवलिंग’ हो सकता है?”
इस बीच, एक हिंदी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने दावा किया है कि औरंगजेब का मालिकाना संपत्ति पर कोई हक नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद का तो बस ढांचा है। असम में बेस तो मंदिर का है