SC ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और रुजिरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

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कोयला तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने कोयला तस्करी के मामले में उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी को अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि पूछताछ के दौरान स्टेट मशीनरी का किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो। वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, बंगाल सरकार की ओर से ईडी की पूछताछ का लगातार विरोध किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्रीय एजेंसियों से टकराव के बीच बंगाल सरकार के लिए बड़े झटके की तरह है।

अदालत ने कहा है कि ईडी 24 घंटे के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ कर सकती है। ईडी अब उन्हें दिल्ली बुलाने की बजाय कोलकाता से ही पूछताछ करेगी। अभिषेक ने अदालत से मामले की जांच में जुड़ने के लिए दिल्ली जाने से छूट की मांग की थी। अदालत ने अपने फैसले में बंगाल सरकार से यह भी कहा है कि जांत अधिकारियों के सामने किसी तरह की बाधा या बदसलूकी नहीं होनी चाहिए।

ED ने अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी के खिलाफ 2 मार्च को पूछताछ का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, वहां उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसी दौरान दोनों के खिलाफ पूछताछ में शामिल नहीं होने की वजह से गैर-जमानती वारंट भी जारी हो गया था। अब मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।

इस मामले में पिछले साल सितंबर में ईडी के अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी से आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। बता दें कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी से कोयला घोटाले और उनके परिवार की दो कंपनियों के संबंध को लेकर पूछताछ की थी। उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के वेदेशी बैंक अकाउंट को लेकर भी पूछताछ की गई थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि अभुषेक बनर्जी के परिवार की कंपनियों को कोयला तस्करी से कमाए गए करोड़ों रुपए दिए गए थे, साथ ही कुछ पैसा रुजिरा बनर्जी के अकाउंट में भी भेजा गया था।

आपको बता दें, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में उनके भतीजे को दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। ऐसे में ईडी की जांच में सहयोग करने का आदेश ममता बनर्जी के लिए झटका है। वह केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाती रही हैं।

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