संजीव सिंह का धनबाद के किसी निजी अस्पताल में होगा इलाज, इच्छा मृत्यु की अर्जी हुई ख़ारिज

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धनबाद : नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अदालत से इच्छा मृत्यु के लिए अर्जी लगाई थी जिसे गुरूवार को कोर्ट  ने खारिज करते हुए धनबाद के किसी निजी अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया है।

 

मृत्यु की अर्जी को माननीय न्यायालय अखिलेश कुमार की बेंच ने अस्वीकार करते हुए जेल अधीक्षक धनबाद को इस आदेश का पालन करने को कहा है। इस खबर की पुष्टि पूर्व विधायक संजीव सिंह के वकील मोहम्मद जावेद ने की।

 

बता दे कि 11 जुलाई को जेल प्रशासन ने SNMMCH अस्पताल में उनको इलाज के लिये भर्ती कराया था, तब से पूर्व विधायक ऑक्सीजन पर हैं. पूर्व विधायक की पत्नी सह भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने बेहतर इलाज के लिये निजी अस्पताल ले जाने की मांग न्यायालय व कोर्ट से लगातार की थी लेकिन आदेश नहीं मिल पाया. इस बीच पूर्व विधायक ने मंगलवार को कोर्ट में पिटीशन देकर इच्छा मृत्यु की मांग कर दी थी

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