रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। ममता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी को गोला गोली कांड मामले में जमानत दी है।
एक और मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद अब ममता देवी जेल से बाहर आ जायेंगी। अदालत ने जुर्माना की राशि जमा करने की शर्त पर बेल दी है.राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा. वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की थी.
ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गयी। दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा दी है। सजा मिलने के बाद ममता देवी ने हाईकोर्ट का रुख किया।