झारखंड में मिनी लॉकडाउन- स्कूल-कॉलेज बंद, बार-शराब, रेस्टूरेंट, दवा दुकान खुले रहेंगे, और जाने क्या है पाबंदी 

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रांची: झारखंड में लगातार कोरोना (corona)  के मामले सामने आ रहे हैं. जिसको लेकर केंद्र ने भी चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण नियंत्रित करने के लिए कई सुझाव दिया है. इन सुझाव में ज्यादा सुझाव को झारखण्ड सरकार ने मान लिया है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कई बड़े  निर्णय लिए हैं.

सरकार ने जीवन एवं जीविका दोनों का ख्याल रखते हुए कई तरह की पाबंदियां तो कई तरह की छूट भी दी है. सरकार ने अगले आदेश तक के लिए राज्य के सभी स्टैडियम, पार्क, जू, पर्यटक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है. बार-शराब दुकान, रेस्टूरेंट और दवा दुकानों को छोड़कर अन्य भी व्यापारिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे के बाद बंद रहेंगे.

बैठक में तय किया गया कि प्रशासनिक कार्य 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार काम कर सकेंगे. इसके साथ ही मॉल, रेस्टूरेंट, मैरिज हॉल अपने 50 प्रतिशत क्षमता या फिर सौ की संख्या पर चला सकते हैं.शादी विवाह एवं अंत्येष्टी, श्राद्ध क्रम क्षमता 100 कर दिया गया है. यह निर्णय कोरोना संक्रमण विस्फोट लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्रधिकार की बैठक संपन्न हो गयी. बैठक में प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरूण कुमार सिंह  सहित अन्य अधिकारी शामिल थे.

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