बिनोद सिंह हत्याकांड में रामधीर सिंह को फिलहाल जमानत नहीं, अगली सुनवाई 28 को

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रांची : वर्ष 1998 में विनोद सिंह हत्याकांड में सजायाफ्ता बाहुबली रामधीर सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड होई कोर्ट ने सुनवाई के बाद केस की अगली सुनवाई के 28 फरवरी निर्धारित की है.  हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्यय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में इस केस की हुई. रामाधीर सिंह के अधिवक्ता सूरज सिंह और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता नेहाला शर्मिन ने पक्ष रखा.

बता दें कि 1998 में कतरास बाजार में कोयला कारोबारी विनोद सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में धनबाद कोर्ट ने 18 अप्रैल 2015 को यूपी के बलिया जिला परिषद अध्यक्ष रामधीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.

22 महीने बाद उन्होंने 20 फरवरी 2017 को धनबाद कोर्ट में सरेंडर किया था. बाद में उन्हें धनबाद से होटवार जेल में शिफ्ट किया गया था यही उनकी सजा कट रही है।  इसी मामले में जमानत के लिए रामधीर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. पूर्व मंत्री बच्चा सिंह इस केस में बरी हो चुके हैं.

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