हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा, रामपुर की कोर्ट ने सुनाई सजा

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रामपुर: हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्दी के नेता आजम खान (Samajwadi Party leader Azam Khan) को उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही आजम पर कोर्ट ने एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.साल 2019 में सपा नेता आज़म खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के शहज़ादनगर थाने में दर्ज हुआ था.

आजम पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, तब आज़म सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे. चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां ने अपने एक जनसभा में मुख्यमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

शहजाद नगर थाने में दर्ज हुआ था केस

इसके बाद वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने शहजाद नगर थाने में सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज कराया था. फिर पुलिस अफसरों ने इस मामले की जांच की और आजम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. हालांकि, बाद में इस मामले में आजम को कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

इस मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपनी सारी दलीलें पेश की जा चुकी थीं, बस फैसला आना बाकी था. इसके लिए आज यानि15 जुलाई की तिथि कोर्ट ने तय की थी. इससे पहले साल 2022 में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ही आजम को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

आजम के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी

इससे पहले इसी साल आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी. रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम ने विधायक का चुनाव जीता था. वहीं, आजम खान की विधानसभा सदस्यता साल 2022 में ही रद्द कर दी गई थी. हाल ही में आजम खान ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हमने यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाए हैं. लेकिन, यह लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है. उस पर लोग (बीजेपी) सितम धा रहे हैं.आजम के खिलाफ धारा 171 G, धारा 505 (1)B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा चला है.

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