छत्तीसगढ़ के बस्तर में कक्षा 1 की छात्रा के साथ स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब परिजन बच्ची को घर लाने के लिए स्कूल गए। घटना सुकमा जिले की है। यहां एर्राबोर के एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स के “पोर्टा केबिन” में छह साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल, पोर्टा केबिन राज्य के बस्तर संभाग के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गांवों में स्थापित आवासीय विद्यालय हैं।
बच्ची का कराया गया मेडिकल परीक्षण
बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म का मामला तब तब सामने आया जब पीड़िता के परिजन उसे घर लाने के लिए स्कूल पहुंचे। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर दी है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉस्को अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
अगले दिन परिजनों ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद धारा 376 एबी (12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार), 456 (घर में अतिक्रमण), 363 (अपहरण) और 324 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण जी चव्हाण ने मीडिया को बताया कि दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आरोपी का पता लगाया जा रहा है।
टीचर ने स्कूल में छात्रा का किया दुष्कर्म
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक टीचर पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। टीचर पर आरोप है कि वॉशरूम जाते वक्त उसने छात्रा का पीछा किया फिर उसका दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं जब छात्रा मदद के लिए चिल्लाई तो उसने उसे पीटा और फिर बाथरूम में बंद कर दिया। घटना 21 जुलाई की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, धोलाघाट हाई मदरसा के फैजुद्दीन मोल्ला पर आरोप है कि उसने छात्रा का शौचालय तक पीछा किया औऱ फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। जब वह मदद के लिए चिल्लाई तो उसने उसे वॉशरूम में बंद कर दिया और थप्पड़ भी मारा