महाराष्‍ट्र में अब श‍िवाजी पार्क ग्राउंड के ल‍िए लड़ाई: कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे खेमा, जान‍िए वजह

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महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शिवाजी पार्क पर रैली की मांग को लेकर अब अदालत का रुख कर लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर शिवसेना ने मांग की है कि कोर्ट बीएमसी को आदेश दे कि वह उसके 22 और 26 अगस्त 2022 के आवेदनों पर जल्दी फैसला ले।

पार्टी का कहना है कि वह 5 अक्टूबर 2022 को दादर में स्थित शिवाजी पार्क में रैली करना चाहती है और उससे पहले फैसला हो जाना चाहिए ताकि तैयारी में आसानी रहे। पार्टी के सचिव अनिल देसाई ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आयुक्त और जी-नॉर्थ वार्ड के सहायक आयुक्त को मुंबई के शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की। इसके साथ ही जस्टिस रमेश डी धानुका और जस्टिस कमल आर खाता की पीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।

गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। वकील जोएल कार्लोस की ओर से यह अर्जी जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस कमल खाता की बेंच के समक्ष दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि शिवाजी पार्क में शिवसेना 1966 से ही रैली का आयोजन करती रही है।

शिवसेना 1966 से ही शिवाजी पार्क में करती आयी है रैली: शिवसेना से कहा कि इस ग्राउंड में रैली के लिए कार्यकर्ता बिना किसी आमंत्रण के ही पहुंचते रहे हैं। ऐसे में यहां रैली से रोक लगाना गलत होगा और इस पर जल्दी ही मंजूरी मिलनी चाहिए। शिवसेना ने कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और शिवाजी पार्क को गैर-खेल गतिविधियों के लिए भी बुक करने की मंजूरी दी थी।

ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के दो गुट शिवाजी पार्क मैदान में रैली करने के अधिकार के लिए होड़ कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों गुटों ने बैक-अप प्लान के तहत अलग-अलग बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के लिए भी आवेदन किया है।

तैयारियों के लिए समय की जरूरत: अनिल देसाई ने अपनी अर्जी में कहा कि शिवसेना ने रैली के लिए 22 अगस्त और फिर 26 अगस्त को बीएमसी में आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आवेदन दिए हुए 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और हमें आयोजन के लिए तैयारियों की जरूरत है। उन्होंने अदालत से मांग की कि वह बीएमसी कमिश्नर को इस पर फैसला लेने का आदेश दे।

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