ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने खारिज की अर्जी, कहा- मामला सुनवाई योग्य

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ज्ञानवापी केस पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट (Varanasi Court) ने अंजुमन मस्जिद कमेटी (Anjuman Masjid Committee) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मस्जिद परिसर को भगवान विघ्नेश्वर विराजमान (स्वयंभू) (Lord Vishweshwar Virajman (Swayambhu)) के हवाले करने का विरोध किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र कुमार पांडेय (Mahendra Kumar Pandey) ने मामले की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर तय की है। कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका सुनवाई योग्य है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में है, यह हमारी जीत है।

याचिका में हिंदू पक्ष ने गुहार लगाई थी कि तत्काल प्रभाव से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू कराई जाए और परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए जाए। सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका सुनवाई योग्य है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दो दिसंबर तय की है। मुस्लिम पक्ष याचिका पर आए फैसले को लेकर असंतुष्ट है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा था कि याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी जाए।

बता दें, इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला नियमित सिर्फ पूजा को लेकर था, जबकि इस केस में ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर है। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यह मुकदमा कोर्ट खारिज कर देगा, लेकिन अभी के लिए कोर्ट इस मामले में आगे भी सुनवाई करने जा रहा है।

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