सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता व दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उनसे चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा। अदालत ने सत्येंद्र जैन को अपनी अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान मीडिया से बात न करने का भी निर्देश दिया।
11 जुलाई तक अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने शुक्रवार को जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी और उनसे 10 जुलाई तक चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करने को कहा।
जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है और वह रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या से परेशान हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू ने जैन की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) या राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में इलाज की जरूरत बताई जाती है तो जांच एजेंसी इसका विरोध नहीं करेगी।
पिछले एक साल से थे जेल में
सत्येंद्र जैन धनशोधन मामले में लंबे समय से जेल में हैं और इन दिनों उनका स्वास्थ्य काफी गिर गया है। गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अपनी गिरफ्तारी के बाद जैन जमानत पाने के लिए कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे लेकिन अदालत से हर उन्हें मायूस होना पड़ा। ईडी जैन के खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। जैन पर आरोप है कि शेल कंपनियों के जरिए उनके परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाया।
तिहाड़ जेल में गश खाकर गिरे थे
सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के टॉयलेट में चक्कर खाने से गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पार्टी ने यह जानकारी दी थी। धन शोधन के एक मामले में पिछले साल मई में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं।
ईडी ने दर्ज किया है मामला
सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर रखा है और वह अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जैन की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी को नोटिस जारी किया था। अब 26 मई को फिर सुनवाई होगी। जैन की जमानत अर्जी पर 18 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। बता दें कि जैन कई बार जमानत की अर्जी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी अर्जी खारिज हो गई।