गाय तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को 14 दिनों की हिरासत, कोर्ट ने दिया आदेश

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पश्चिम बंगाल में गाय तस्करी के आरोपी टीएमसी के हैवीवेट नेता अनुब्रत मंडल को बुधवार को आसनसोल स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया. सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिनों की जेल हिरासत का आदेश दिया है. सात अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. बता दें कि अनुब्रत मंडल की सीबीआई ने बोलपुर से गिरफ्तार किया था.

वह पिछले 14 दिनों से सीबीआई हिरासत में थे. आज उनकी सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त हुई थी. उन्हें कोलकाता स्थित सीबीआई मुख्यालय निजाम पैलेस से आसनसोल लाया गया था और आसनसोल की सीबीआई की विशेष अदालत में उनकी पेशी हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो जेल हिरासत के दौरान सीबीआई उनसे जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है.

कोर्ट में अनुब्रत मंडल के वकीलों ने कहा कि जांच के दौरान कुछ भी नहीं पाया गया है. यह पूरी तरह से मीडिया ट्रायल है. केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी अपने राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए यह करवा रही है. यह एक राजनीतिक साजिश है. गाय तस्करी बीरभूम से नहीं मुर्शिदाबाद से होती है और सीमा पर बीएसएफ तैनात रहता है. इस तस्करी से उनका कोई संपर्क नहीं है.

अंगरक्षक के माध्यम से अनुब्रत तक पहुंचता था गाय तस्करी का पैसा

दूसरी ओर,सीबीआई के वकीलों ने कहा कि उनका कहना है कि गायों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई अपराध नहीं है. लेकिन गायों को सीमा पार तस्करी की गयी. इसमें बीएसएफ के कुछ लोग भी इसमें शामिल थे. उन्हें गिरफ्तार किया गया है. गाय तस्कर इनामुल हक इस सर्कल के नेताओं में से एक हैं. अनुब्रत मंडल का अंगरक्षक सहगल हुसैन उससे पैसे लेता था. वह पैसा अनुब्रत मंडल के पास पहुंच जाता था. गायों की तस्करी की गई थी. यह राष्ट्रीय स्तर का अपराध है. उनकी बेटी और अन्य के नाम पर उनकी काफी संपत्ति है.

कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे है. वह बहुत ही प्रभावशाली है. यदि उन्हें जमानत दी गई, तो वह जांच को प्रभावित करेंगे. सीबीआई के वकील ने इस आरोप का खंडन किया कि राजनीतिक उद्देश्य से उनके खिलाफ मामला दायर किया गया है. सीबीआई के वकील ने कहा कि क्या वह प्रमाणित कर पाएंगे कि उनके खिलाफ राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई की जा रही है?

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