तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी है। गौरतलब है कि तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगा मामले में फर्जी हलफनामा दाखिल कर अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने का है आरोप है और 1 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता की जमानत रद्द कर उनसे सरेंडर के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि – तीस्ता का पासपोर्ट निचली अदालत के पास ही सरेंडर रहेगा, तीस्ता गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, ज्यादातर सबूत दस्तावेजी हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है इसलिए तीस्ता से हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है।