श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए 20 जुलाई को होगा चुनाव, 18 तक करना होगा नामांकन

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श्रीलंका में जारी राजनीतिक और आर्थिक संकट (Sri Lanka Crisis) के बीच राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है. भारत के पड़ोसी देश में 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, जबकि 18 जुलाई तक नामांकन कर सकते हैं. देश के मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) बुधवार को इस्तीफा देने वाले हैं. उनका लेकर कहा जा रहा है कि वह अभी श्रीलंका नेवी के सुरक्षा घेरे में छिपे हैं. उनके इस्तीफे के अलावा इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैबिनेट के सभी मंत्री भी इस्तीफा देंगे.

प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय ने सोमवार को कहा कि नई सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनते ही समूचा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा और उन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंप देगा. प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने भी कहा है कि नई सरकार बनने के बाद वह पद छोड़ देंगे. राष्ट्रपति राजपक्षे और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के इस्तीफा देने पर सहमत होने के बाद विपक्षी दलों ने रविवार को वार्ता की और सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य नई सर्वदलीय सरकार बनते ही अपनी जिम्मेदारी सौंपने पर सहमत हो गए हैं.

पांच कैबिनेट मंत्री पहले ही इस्तीफे की कर चुके हैं घोषणा

प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने सोमवार सुबह मंत्रियों के साथ चर्चा की. पार्टी सूत्रों ने कहा कि सर्वदलीय सरकार के मुद्दे पर सोमवार को संसद अध्यक्ष के साथ चर्चा की जाएगी. पांच कैबिनेट मंत्री पहले ही इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं. बता दें कि शनिवार को प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने के बाद राजपक्षे इस्तीफा देने को तैयार हो गए. इससे पहले, विक्रमसिंघे ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने उन्हें इस्तीफा देने के फैसले से आधिकारिक रूप से अवगत करा दिया है. बाद में राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति के बयान केवल स्पीकर के कार्यालय से आएंगे.

प्रधानमंत्री के पास नहीं है मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार करने का अधिकार\r\nन्याय मंत्री रोहित राजपक्षे के प्रवक्ता, अटॉर्नी-एट-लॉ रकीता राजपक्षे ने कहा कि मंत्रियों के इस्तीफे के वैध होने के लिए राष्ट्रपति को इसे स्वीकार करना होगा और प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों के इस्तीफे को स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है. श्रीलंका के संविधान के तहत यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा देते हैं, तो संसद का अध्यक्ष अधिकतम 30 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा. संसद अपने सदस्यों में से 30 दिनों के भीतर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी, जो वर्तमान कार्यकाल के शेष दो वर्षों के लिए पद संभालेंगे

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