बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह की जमानत रद्द हो गई है. दानापुर कोर्ट ने कार्तिक की जमानत याचिका रद्द कर दी है. कल रात कार्तिक सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है.दानापुर कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. दानापुर कोर्ट में जमानत पर सुनवाई सुबह ही पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि बुधवार सुबह सुबह कानून मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया था. उनको गन्ना विभाग सौंप दिया गया था. उसके बाद देर रात कार्तिक कुमार ने गन्ना विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. अब कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है. मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कार्तिक सिंह ने बड़ा खुलासा करते गुए कहा था कि विपक्ष और बीजेपी के दबाव में उन्होंने पद छोड़ा है.
कार्तिक सिंह को नहीं मिली अग्रिम जमानत
अब कार्तिक सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला भी सबके सामने आ गया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री की जमानत रद्द कर दी है. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कार्तिक सिंह को जिस दिन कोर्ट में हाजिर होना था, उसी दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली. बीजेपी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने उनको कानून मंत्री बनाया था.