यदि आपने भी अभी तक पैन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी है। 31 मार्च, 2022 से पहले लिंकिंग प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री थी। फिर सीबीडीटी ने पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी थी, लेकिन 1000 रुपए जुर्माने का नियम लागू कर दिया था।
आखिरी तारीख थी 31 मार्च
पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी। जिसके बाद कहा गया था कि 31 मार्च, 2023 के बाद, जो व्यक्ति इसे अपने आधार से जोड़ नहीं पाएगा, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सरकार पहले ही चार बार समय सीमा बढ़ा चुकी है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के साथ नए पैन के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने पिछले महीने एक ट्वीट में कहा था कि पैन को एक वैध आधार के साथ http://www.incometax.gov.in पर 1000 रुपए के शुल्क का भुगतान करने के बाद लिंक किया जा सकता है.