झारखंड के दुमका जिले के अंकिता मर्डर केस में आरोपी शाहरुख पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगेगी। झारखंड बाल कल्याण समिति ने अंकिता के स्कूली दस्तावेज के आधार पर उसे नाबालिग माना है। जिसके बाद पुलिस को मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इधर इस मामले पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है।
हिंदू छात्रा को मुस्लिम युवक द्वारा जिंदा जलाने जाने की इस घटना को लव जिहाद के एंगल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि नाबालिग को जिंदा जलाने की घटना पशुता है। उन्होंने आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। बताते चले कि 23 अगस्त को अपने घर में सो रही अंकिता पर खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर आरोपी शाहरुख ने आग लगा दी थी।
पॉक्सो की धाराएं जोड़े जाने से आरोपी को जल्द मिलेगी सजा
पांच दिन तक इलाज के बाद 28 अगस्त को रांची के रिम्स में पीड़िता ने दम तोड़ दिया था। जिसके बाद इस घटना को लेकर दुमका में भारी विरोध-प्रदर्शन हुआ था। एकतरफा प्यार में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की इस घटना से लोगों में आक्रोश का माहौल है। पुलिस आरोपी शाहरुख और उसके मददगार को गिरफ्तार कर चुकी है। अब बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़े जाने के बाद आरोपी पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद बंधी है।
10वीं की मार्कशीट के अनुसार अंकिता 16 साल की
मामले में बाल कल्याण समिति (CWC) ने कहा कि अंकिता की 10वीं कक्षा के अंकपत्र के अनुसार उसकी उम्र 16 साल के आसपास थी और वह बालिग नहीं थी जैसा कि पुलिस ने दावा किया था। दुमका सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि हम सिफारिश करते हैं कि प्राथमिकी में बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून की धाराएं भी जोड़ी जाए क्योंकि हमारी जांच के मुताबिक लड़की नाबालिग थी।
सीएम ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख के मुआवजे का किया एलान
इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का एलान किया है। मामले में सीएम ने कहा कि यह घटना झकझोर कर रख देने वाली है। कानून अपना काम कर रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द सजा मिले।